Tuesday, 30 May 2017

बाबरी केस: पढ़ें 12 आरोपियों पर किन-किन धाराओं में तय होंगे आरोप






6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कारसेवकों द्वारा विवादित ढांचा गिराए जाने के आरोप में मंगलवार को वरिष्ठ बीजेपी नेताओं समेत विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के नेताओं पर सीबीआई की विशेष अदालत आरोप तय करेगी.

आज लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, सधिवी ऋतंभरा समेत सभी 12 आरोपी आज कोर्ट में पेश होंगी.

इन्हें सीबीआई ने बनाया है आरोपी

लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा विष्णु हरि डालमिया, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, वैकुंठ लाल शर्मा उर्फ़ प्रेमजी, चम्पत राय बंसल, धर्म दस और सतीश प्रधान.

इसके अलावा विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) नेता अशोक सिंघल और आचार्य गिरिराज किशोर के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा था, लेकिन इन दोनो की मृत्यु हो गई. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के विरुद्ध रायबरेली कोर्ट में ही मुकदमा चल रहा था, लेकिन राजस्थान के राज्यपाल बनाये जाने की वजह से उन्हें मुकदमें में फिलहाल राहत मिली हुई है.

इन धाराओं में आरोप होंगे तय

इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत आपराधिक साजिश, धारा 153-ए (विभिन्न वर्गो के बीच कटुता पैदा करना), धारा 153-बी (राष्ट्रीय एकता को ख़तरा पैदा करने वाले दावे करना), धारा 295 (किसी धार्मिक स्थल को तोड़ना, गिरना और वहां पर अन्य धार्मिक स्थल को स्थापित करने की मंशा), धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचना) और धारा 505 (सार्वजनिक शांति भंग करने या विद्रोह कराने की मंशा से गलत बयानी करना, अफवाह आदि फैलाना) के तहत आरोप तय किए जाएंगे.

हालांकि सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी ढांचा गिराये जाने में साजिश संबंधी आरोप से 2001 में आडवाणी की संलिप्तता नहीं पाई थी. इसके बाद कोर्ट ने सभी से साजिश के आरोप को हटा दिया था. लेकिन 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं पर केस चलाने का आदेश दिया था.




MP Sab Kuch

No comments:

Post a Comment